मध्य प्रदेश: Lockdown के चलते राज्य सरकार का बड़ा फैसला, सभी शासकीय स्कूलों में 1 मई से 7 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित

भोपाल । राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों एवं अध्यापकों के लिए एक मई से सात जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। स्कूल शिक्षा ने पूर्व में जारी आदेश में विद्यार्थियों के लिये 1 मई से 16 जून तक तथा शिक्षकों के लिये 1 मई से 9 जून तक के लिये ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया था।

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विभाग के उप सचिव केके द्विवेदी ने निर्देश दिए हैं कि यदि शिक्षक ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लास चलाना चाहें तो उन्हें अनुमति होगी। यदि किसी छात्र के पास स्मार्ट फोन ना हो या किसी अन्य वजहों से वे ऑनलाइन कक्षाओं में भाग न ले पाए, तो उनके लिए विद्यालय खुलने पर शिक्षक अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर उन्हें पढ़ाएंगे। 

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आदेश में कहा गया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी विद्यालयों द्वारा लॉकडाउन के कारण प्रारंभ की गई ऑनलाइन अध्यापन गतिविधि जारी रखी जा सकती हैं या प्रारंभ भी की जा सकती है। इसके लिए अभिभावकों तथा छात्रों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा तथा कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं ली जाएगी। 

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ऑनलाइन अध्यापन नहीं करा रहे विद्यालय ऐसे सभी विद्यार्थियों के अध्यापन की प्रतिपूर्ति अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर करेंगे, जो परिस्थितिवश ऑनलाईन कक्षाओं में भाग नहीं ले पा रहे हैं। 

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वहीं मध्यप्रदेश के सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसरों के ग्रीष्मकालीन अवकाश को निरस्त कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में गुरूवार को उच्च शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार 18 मई से 26 जून तक उच्च शिक्षा विभाग में प्रदेश के निजी और सरकारी कॉलेजों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए गए थे। 

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