प्रयागराज। उ.प्र के प्राइमरी स्कूलों में 69 हजार अध्यापकों की भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने को लेकर एक या दो अंक से पीछे रह गये हजारों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
अमरेन्द्र कुमार सिंह व 706 अन्य, मनोज कुमार यादव व 36 अन्य, अंशुल सिंह व 29 अन्य व सुनीता व 35 अन्य की याचिकाओं की सुनवाई 27 मई यानी आज होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ के समक्ष याचिकाएं सुनवाई के लिए लगायी गयी है।
याचियों का कहना है कि कई सवालों के उत्तर विकल्प गलत होने के कारण सही जवाब देने के बावजूद उन्हें मेरिट में स्थान नहीं दिया गया है और गलत उत्तर देने वालों को चयनित कर दिया गया है। याचिकाओ में माग की गयी है कि गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर नये सिरे से मेरिट लिस्ट बनायी जाय और घोषित परिणाम रद्द किया जाय। याचिकाओं में अन्य कानूनी मुद्दे भी उठाये गये हैं।
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